Menu

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (₹10 लाख तक ऋण)

नया व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली ₹10 लाख की वित्तीय सहायता और सब्सिडी के डायरेक्ट लिंक्स।

✨ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (₹10 लाख तक ऋण) के बारे में जानकारी

इस योजना का मुख्य लक्ष्य युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को नया उद्योग शुरू करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख तक की कुल परियोजना लागत पर 50% की सब्सिडी (अधिकतम ₹5 लाख) दी जाती है, और बचा हुआ ₹5 लाख ब्याज मुक्त या बहुत कम ब्याज दर पर आसान किश्तों में चुकाना होता है।

महत्वपूर्ण विशेषताएं (Key Features):

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक कम से कम इंटरमीडिएट (12th), ITI, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पास हो।
  • यह योजना केवल नए उद्योगों / विनिर्माण इकाइयों और चुनिंदा सेवा व्यवसायों के लिए लागू है।

📝 आवश्यक दस्तावेज व पात्रता (Required Documents & Eligibility)

  • 📌 आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • 📌 मैट्रिक और 12वीं/डिप्लोमा का सर्टिफिकेट
  • 📌 जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
  • 📌 बैंक पासबुक / कैंसिल्ड चेक
  • 📌 पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर
  • 📌 करंट अकाउंट विवरण (चयन के बाद)

🗺️ आधिकारिक डायरेक्ट लिंक्स (Direct Portal Links)

अपने संबंधित राज्य या केंद्रीय विभाग के पोर्टल पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स का चयन करें:

Helpdesk / Helpline (सहायता केंद्र)

1800 345 6214

Toll-Free Industry Dept Support